
अॉकलैंड. न्यूजीलैंड की संसद ने घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को साल में 10 दिन अतिरिक्त छुट्टी देने का कानून पास किया है। इसके तहत अब घर में हिंसा का शिकार होने वाली महिलाएं 10 दिन के लिए अॉफिस से छुट्टी ले सकती हैं, ताकि वे बिना नौकरी की चिंता किए अपने साथी को छोड़ने से लेकर, अपनी और बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान दे सकें। न्यूजीलैंड इस कानून को पारित करने वाला पहला देश बन गया है। संसद में कानून के पक्ष में 63 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 57 वोट पड़े। न्यूजीलैंड एेसा कानून पास करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। बिल को पेश करने वाले ग्रीन पार्टी के सांसद जैन लोगी ने कहा कि इस कानून के जरिए पीड़ित महिलाएं अपने साथ होने वाली हिंसा को बिना नौकरी की चिंता किए रोक पाएंगी। इसके चलते लोगों को अदालत जाने का समय भी मिल जाएगा। न्यूजीलैंड दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल है, जहां घरेलू हिंसा की दर सबसे ज्यादा है। यहां हर चार मिनट में पुलिस किसी ना किसी घरेलू हिंसा की घटना दर्ज करती है। पारिवारिक हिंसा की वजह से न्यूजीलैंड को हर साल 4.1 अरब डॉलर से 7 अरब डॉलर तक का नुकसान...
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